इंदौर कलेक्टर के अलोकतांत्रिक आदेश को पलटा हाई कोर्ट ने...



 इंदौर के फल-सब्जी, किराना व्यापारियों व आम जनता को बड़ी राहत

इंदौर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध लगी याचिका पर मप्र उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने जारी किया आदेश ।

 छोटे व्यापारियों व आम जनता के हितों को देखते हुए फल सब्जी व किराना विक्रय पर लगी रोक के आदेश में संशोधन कर सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी करें।

अधिवक्ता चंचल गुप्ता की और से  लगाए गए आवेदन पर हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा द्वारा किये गए तर्कों से सहमत होकर पारित किया आदेश ।

ज्ञात है की इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने गत सप्ताह इंदौर में लॉक डाउन में और सख्ती करते हुए इंदौर शहर की सभी सब्जी फल मंडियों व किराना दुकानों को 28 मई तक पूरी तरह बंद कर दिया था । ऐसे में इंदौर की जनता के लिए राशन सब्जी की सप्लाई पूरी तरह रुक गई थी जिससे जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था ।

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टिप्पणियाँ

  1. सही निर्णय। शायद जिलाधीश महोदय ने दबाव में यह कदम उठाया था।

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  2. प्रसासन ने जो होम डिलीवरी के लिए ondor को चुना है और किराना दुकान पर पाबंदी लगाई है यह गलत है। उन गरीबो को को होम डिलीवरी करेगा जो 20 का तेल 10 की शकर 5की मिर्ची 5 की हल्दी लेते है। ये प्रशासन की एक तरफा मार है

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